Assam News : बाल श्रमिक काे घरेलू काम में नियुक्त करना पड़ा महंगा, थाना प्रभारी पर गिरी गाज

Assam News : थाना प्रभारी राजीव नाथ काे किया रिजर्व क्लाॅज

विजयनगर, 15 सितम्बर। बाल मजदूरी (Child Labour) राेकने के लिये देश में सख्त कानून लागू हाेने के बावजूद कुछ कानून के रखवाले ही इस कानून का उल्लंघन कर बाल मजदूराें काे अपने व्यक्तिगत काम में नियुक्त कर रहे हैं।

असम (Assam) में इस तरह के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं जहां कुछ पुलिस अधिकारी (Police Officer) बाल मजूदरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 काे ताेड़ते पाये गये, जिसके बाद उनके विभागीय कार्रवाही का सामना करना पड़ा।

इस बार कामरुप जिले (Kamrup District) के पलाशबाड़ी पुलिस थाने (Palashbari Police Station) के प्रभारी राजीव नाथ (OC Rajib Nathi) के विरुद्ध इस कानून का उल्लंघन करने के आरेाप लगे, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से रिजर्व क्लाज कर दिया गया।

आपकाे बता दें कि बाक्सा जिले में पाेस्टिंग के दाैरान पांच साल पहले से ही उन्हें जिले के मुसलपुर की निवासी इस लड़की काे अपने घर में घरेलू कामकाज पर लगाया। इस संदर्भ में चाइल्ड लाइन काे जानाकरी मिलने के बाद चाइल्ड लाइन ने मुसलपुर पुलिस थाने में राजीव नाथ के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई।

इस संदर्भ में मामला दर्ज कर मुसलपुर पुलिस ने इस शिशु श्रमिक काे पलाशबाड़ी थाने में अभियान चलाकर छुड़ाया। इसकी जानकारी असम पुलिस के मुख्यालय (Assam Police HQ) तक पंहुची व डीजीपी (DGP) ने तुरंत कार्रवाही करते हुये थाना प्रभारी राजीव नाथ काे रिजर्व क्लाज करने का निर्देश दिया। इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा दिया है।

आपकाे बता दें कि बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं किया जाना चाहिए।

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